एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने अदालत में अपील की थी कि वह 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान आज कर देगी और 1,000 करोड़ शुक्रवार तक चुका देगी। लेकिन, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। सरकार के पास जो बैंक गारंटी जमा है उसे भुनाया नहीं जाए। लेकिन, जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
वोडाफोन-आइडिया ने 2500 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया